नगर पालिक निगम
विभाग का नाम | नगर पालिक निगम, देवास |
विभाग का ई-मेल आई.डी. | commdewas@mpurban.gov.in |
विभाग का पता | ए.बी. रोड, नगर पालिक निगम, देवास – 455001 |
दूरभाष/ मोबाईल नम्बर | 07272-220333 |
विभागीय वेबसाईट की लिंक | www.dmcdewas.com |
विभागीय योजनाए :- | |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना |
प्रतिमाह 600रू आर्थिक सहायता प्रदान करना |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना |
प्रतिमाह 600रू आर्थिक सहायता प्रदान करना |
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना |
प्रतिमाह 600रू आर्थिक सहायता प्रदान करना |
मुख्यमंत्री कन्या अभिभावक आर्थिक सहायता |
प्रतिमाह 600रू आर्थिक सहायता प्रदान करना |
बहुविकलांग/मानसिक रूप से अविकसित निःशक्तजन आर्थिक सहायता |
प्रतिमाह 600रू आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सा.सु.पें. वृद्धावस्था पेंशन योजना |
प्रतिमाह 600रू आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सा.सु.पें. परित्यक्ता पेंशन योजना |
प्रतिमाह 600रू आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सा.सु.पें. निःशक्त पेंषन योजना |
प्रतिमाह 600रू आर्थिक सहायता प्रदान करना |
सा.सु.पें. दिव्यांग शिक्षा प्रोत्साहन सहायता राषि |
प्रतिमाह 600रू आर्थिक सहायता प्रदान करना |
वृद्धाश्रम में निवासरत अंतःवासियों को पेंशन सहायता |
प्रतिमाह 600रू आर्थिक सहायता प्रदान करना |
मुख्यमंत्री कल्याणी पेंशन योजना |
प्रतिमाह 600रू आर्थिक सहायता प्रदान करना |
मुख्यमंत्री अविवाहित पेंशन योजना |
प्रतिमाह 600रू आर्थिक सहायता प्रदान करना |
राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना (राशि रु. 20,000/- की आर्थिक सहायता (केन्द्रांश मद से) एकमुश्त प्रदान की जाती है) |
गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले परिवारों के ऐसे सदस्य जिसकी प्राकृतिक/अप्राकृतिक मृत्यु हो जाने पर पीड़ित परिवार को सामाजिक सुरक्षा प्रदान के उद्देश्य से राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना संचालित की जा रही हैा |
म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल |
1–पंजीकृत श्रमिक की अधिकतम 2 पुत्रीयों के विवाह होने पर प्रति पुत्री 51000 रूपये सहायता राशि 2-पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख व दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख एवं 6000 रूपये अन्त्येष्टि सहायता 3-पंजीकृत श्रमिक के परिवार सदस्य की मृत्यु होने पर 6000 रूपये अन्त्येष्टि सहायता 4-पंजीकृत श्रमिक का पंजीयन 02 वर्ष पुर्ण होने पर 4000 रूपये सायकल अनुदान सहायता 5-पंजीकृत श्रमिक का पंजीयन 02 वर्ष पुर्ण होने पर औजार/उपकरण खरीदने पर वास्तविक कीमत का 75 प्रतिशत अथवा 5000 रूपये दोनो मे से जो कम हो |
मुख्यमंत्री जनकल्याण संबल योजना |
1-पंजीकृत श्रमिक की मृत्यु एवं परिवार सदस्य की मृत्यु होने पर 5000 रूपये अन्त्येष्टि सहायता 2-पंजीकृत श्रमिक की सामान्य मृत्यु होने पर 2 लाख व दुर्घटना में मृत्यु होने पर 4 लाख अनुग्रह सहायता |
मुख्यमंत्री स्वरोजगार कार्यक्रम व्यक्तिगत |
(क) मार्जिन मनी:- (अ) सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15 प्रतिषत (अधिकतम रूपये 1.00 लाख) (ब) बीपीएल /अनुसूचित जाति/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) महिला/अल्पसंख्यक/निःषक्त जन हेतु परियोजना लागत का 30 प्रतिषत (अधिकतम रूपये 2.00 लाख) (स) अतिरिक्त प्रावधान:- 1 विमुक्त घुमक्कड़ एवं अद्र्वघुमक्कड़ जनजाति को परियोजना लागत का 30 प्रतिषत (अधिकतम रू. 3.00 लाख) 2 भोपाल गैस पीड़ित परिवार के सदस्यो को परियोजना लागत पर 20 प्रतिषत (अधिकतम रू0 1.00 लाख) की पात्रता होगी। (द) हाथठैला/ई-लोडर चालक एवं साइकिल रिक्षा/ई रिक्षा चालक पथ विक्रेता केष षिल्पी, शहरी घरेलू कामकाजी महिला के हितग्राही जिन्होने नगरीय निकायों में पंजीयन कराया है जो ब श्रेणी में नही आते है को लागत का 20 प्रतिषत (अधिकतम रू. 1.00 लाख ) (इ) ब श्रेणी के सदस्यो के समूह को समूह ऋण पर परियोजना लागत का (30 प्रतिषत अधिकतम रू. 2.00 लाख) एवं अन्य समुहो को परियोजना लागत का 20 प्रतिषत अधिकतम रू. 1.00 लाख (ख) ब्याज अनुदान:- परियोजना लागत का 5 प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से तथा महिला उघमी 6 प्रतिषत प्रतिवर्ष की दर से अधिकतम 7 वर्षो तक (अधिकतम रू.25,000 प्रतिवर्ष) अथवा दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन के क्रियान्वित शहरो के बीपीएल परिवार को बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर में 7 प्रतिषत से अधिक ब्याज दर की अंतर राषि दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन निम्नानुसाद दी जायेगी । अ व्यक्तिगत ऋण परियोजना लागत 2.00 लाख तक ब समूह ऋण परियोजना लागत 10.00 लाख तक ग गारंटी फीस प्रचलित दर से अधिकतम 7 वर्षो तक 4 पात्र परियोजनाऐं:- उघोग (विनिर्माण) सेवा एवं व्यवसाय की समस्त परियोजनाऐं जो CGTMSE/CGFMU अंतर्गत बैंक ऋण गारंटी के लिए पात्र है । |
मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना |
(क) मार्जिन मनी:- (अ) सामान्य वर्ग हेतु परियोजना लागत का 15 प्रतिषत (ब) बीपीएल /अनुसूचित जाति/अजजा/अन्य पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोड़कर) महिला/अल्पसंख्यक/निःषक्त/ विमुक्त घुमक्क्ड़ एवं अद्र्वघुमक्कड़ जनजाति हेतु परियोजना लागत का 50 प्रतिषत (अधिकतम रूपये 15,000/-) (स) हाथ ठैला चालक एवं साइकिल रिक्षा चालक पथ विक्रेता केष षिल्पी, शहरी घरेलू कामकाजी महिला के हितग्राही जिन्होने नगरीय निकायों में पंजीयन कराया है, जो ब श्रेणी में नही आते है को लागत का 25 प्रतिषत (ख) ब्याज अनुदान:- दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन के क्रियान्वित शहरो के बीपीएल परिवार को बैंक द्वारा प्रचलित ब्याज दर में 7 प्रतिषत से अधिक ब्याज दर की अंतर राषि दीनदयाल अन्त्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिषन निम्नानुसाद दी जायेगी । तथा शेष शहरो में लामू नही होगा । (ग) अधिकतम 07 वर्ष तक 4 पात्र परियोजनाऐं:- हाथठैला चालक एवं साइकिल रिक्षा चालक पथ विक्रेता केषषिल्पी एवं शहरी घरेलू कामकाजी महिला आदि । |
समूह ऋण योजना |
बैंक के माध्यम से व्यवसाय हेतु 5 से 10 लाख तक ऋण प्रदान किया जाता है। |
स्वसहायता समूह का गठन (स्त्रोत संगठन) |
स्वसहायता समूह पात्र होने पर 10000 रू0 आवृति निधि का प्रावधान एवं बैंक के माध्यम से ऋण |
शहरी पथ विक्रता योजना |
10000 रू0 कार्यषील पूंजी का प्रावधान एवं ब्याज अनुदान । |
शहरी आश्रय स्थल योजना |
शहरी बेघरो को आवष्यक सेवाओं से सुसज्जित आश्रय स्थल प्रदान करना। |
स्वच्छ भारत मिशन |
· स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत आम नागरिकों में साफ-सफाई के लिये जागरूकता एवं प्रचार-प्रसार का कार्य करना। · प्रतिदिन घरों से शत प्रतिशत कचरे का संग्रहण एव परिवहन करना। · प्रतिदिन वार्डो की साफ-सफाई करना। · शहर को खुले में शौच से मुक्त बनाना। · व्यक्तिगत सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयो का निर्माण करना। · गीले एवं सूखे कचरे का प्रसंस्करण करना। · सफाई मित्रों की क्षमता वर्धन हेतु समय-समय पर कार्यशाला का आयोंजन करना। |
एमपी ई नगरपालिका |
जनसामान्य हेतु ऑनलाइन सेवाएँ |
यूआईडीएसएसएमटी अंतर्गत सीवरेज योजना । |
जनकल्याण हेतु। |
मुख्यमंत्री शहरी अधोसंरचना विकास योजना ¼द्वितीय चरण) |
आम जनता के लिये आवागमन सुगम बनाने के उद्देश्य से सर्विस रोड़ का निर्माण। जनकल्याण हेतु। |
अमृत योजना अंतर्गत स्ट्राम वाटर योजना शहर में चिन्हित बड़े नालो का निर्माण। |
जनकल्याण हेतु। |
अमृत योजना अंतर्गत जलप्रदाय योजना शहर में पेयजल पाइप लाइन बिछाना एवं विभिन्न स्थानों 07 ओवर हेड टेंक निर्माण का कार्य। |
जनकल्याण हेतु। |
अमृत योजना अंतर्गत ग्रीन स्पेस योजना में शहर में 03 स्थलों (पार्क एवं क्षेत्र का विकास कार्य। |
जनकल्याण हेतु। |
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी BLC घटक |
शहरी आवासहीन वर्ग को आवास उपलब्ध कराना |
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी AHP घटक RAY अंतर्गत निर्मित |
शहरी आवासहीन एवं भूमिहीन वर्ग को आवास उपलब्ध कराना |
प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी IHSDP घटक |
मलीन बस्तियों में निवासरत आवासहीन एवं भूमिहीन वर्ग को आवास उपलब्ध कराना |