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उद्योग

 

विभाग का नाम जिला व्‍यापार एवं उद्योग केन्‍द्र, देवास
विभाग का ई-मेल आई.डी. gmidew@mp.nic.in
विभाग का पता कलेक्‍टर परिसर, ए.बी. रोड , देवास (म.प्र.)
दूरभाष/ मोबाईल नम्‍बर 07272-254903
Link to Departmental website

mpmsme.gov.in

msme.mponline.gov.in

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विभागीय योजना (जन सामान्‍य उपयोग हेतु )

 

(1) मुख्‍यमंत्री स्‍वरोजगार योजना :-

इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्‍यूनतम रूपये 50 हजार से अधिकतम रूपये 10 लाख तक होगी  ।

इस योजना के अंतर्गत परियोजना की लागत पर मार्जिनमनी सहायता निम्‍नानुसार होगी :-

सामान्‍य वर्ग हेतु 15 प्रतिशत ( अधिकतम रूपये 1 लाख) एवं बी.पी.एल. / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्‍य पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर) महिला/ अल्‍पसंख्‍यक / नि:शक्‍त जन हेतु 30 प्रतिशत (अधिकतम 2 लाख)

इस योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत लागत 5 प्रतिशत की दर से (अधिकतम रूपये 25 हजार प्रतिवर्ष )। ब्‍याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक देय होगा ।

इस योजना के अंतर्गत गांरटी शुल्‍क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष  तक देय होगी ।

(2मुख्‍यमंत्री युवा उद्यमी योजना :-

इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्‍यूनतम रूपये 10 लाख से अधिकतम रूपये दो करोड होगी ।

इस योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत  लागत पर मार्जिनमनी सहायता 15 प्रतिशत  ( अधिकतम रूपये  12  लाख) देय होगी एवं  बी.पी.एल. हेतु 20 % अधिकतम (18 लाख)

इस योजना के अंतर्गत  परियोजना की पूंजीगत लागत पर 5 प्रतिशत की दर से एंव महिला उद्यमी हेतु 6 % अधिकतम 7 वर्ष तक ब्‍याज अनुदान देय होगा ।

इस योजना के अंतर्गत गांरटी शुल्‍क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगा ।

(3) मुख्‍यमंत्री कृषक उद्यमी योजना :-

इस योजना के अंतर्गत परियोजना लागत न्‍यूनतम रूपये 50 हजार से अधिकतम रूपये दो करोड होगी ।

इस योजना के अंतर्गत 50 हजार से अधिकतम 10 लाख रूपये तक सामान्‍य वर्ग हेतु 15 प्रतिशत ( अधिकतम रूपये 1 लाख) एवं बी.पी.एल. / अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्‍य पिछडा वर्ग (क्रीमीलेयर को छोडकर) महिला/ अल्‍पसंख्‍यक / नि:शक्‍त जन हेतु 30 प्रतिशत (अधिकतम 2 लाख) एवं 10 लाख से 2 करोड तक योजना के अंतर्गत परियोजना की पूंजीगत  लागत पर मार्जिनमनी सहायता 15 प्रतिशत  ( अधिकतम रूपये  12  लाख) देय होगी एवं  बी.पी.एल. हेतु 20 % अधिकतम (18 लाख)

इस योजना के अंतर्गत  परियोजना की पूंजीगत लागत पर 5 प्रतिशत की दर से एंव महिला उद्यमी हेतु 6 % अधिकतम 7 वर्ष तक ब्‍याज अनुदान देय होगा ।

इस योजना के अंतर्गत गांरटी शुल्‍क प्रचलित दर पर अधिकतम 7 वर्ष तक देय होगा ।

(4) प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम:- रोजगार के नवीन अवसरो के सृजन एवं क्षेत्र के औद्योगिकरण के तीव्र विकास हेतु शासन द्वारा एक नवीन योजना प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम प्रांरभ किया गया इस योजना मे 18 वर्ष से अधिक आयु के आवेदक पात्र है । औद्योगिक  एवं सेवा क्षेत्र की गतिविधि प्रारंभ कर सकते है ।

औद्योगिक गतिविधि हेतु अधिकतम ऋण सीमा 25.00 लाख एवं सेवा क्षेत्र के गतिविधि हेतु अधिकतम ऋण सीमा 10.00  लाख तक है । इसमें सामान्‍य श्रेणी के आवेदक द्वारा इकाई स्‍थापित करने पर शहरी क्षेत्र में योजना लागत का 15 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र मे वर्ग/अल्‍पसंख्‍यक वर्ग/ महिला /पूर्व सैनिक / विकलांग आवेदक द्वारा पात्र इकाई स्‍थापित करने पर शहरी क्षेत्र में योजना लागत का 25 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र में योजना लागत का 35 प्रतिशत अनुदान की पात्रता है ।

इस योजना की विशेषता है इसमे शासन द्वारा कोई सीमा नही रखी गई है पंरतु एक लाख रूपये के पूंजी निवेश पर एक रोजगार का सृजन होना आवश्‍यक है इसमे व्‍यवसाय क्षेत्र मे ऋण उपलब्‍ध नही होगा ।